सिटी पोस्ट लाइव : बिहार पुलिस मुख्यालय फिजिकली अनफिट पुलिसकर्मियों की छुट्टी करनेवाला है. पुलिस मुख्यालय की ओर से वैसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट मांगी गई है, जो असाध्य रोग से पीड़ित या फिजिकल तौर पर अनफिट हैं. हेल्थ पैरामीटर पर अनफिट कर्मियों की विभाग से छुट्टी हो सकती है. ऐसे कर्मियों को विभाग जबरन रिटायरमेंट करा सकता है. बिहार में एक लाख के आसपास पुलिसकर्मी और अधिकारी हैं.
बिहार पुलिस नियमावली आदेश में पुलिस हस्तक 1978 के नियम 809 का उल्लेख किया गया है. इसमें प्रावधान है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पुलिसकर्मियों को रिटायर किया जा सकता है. बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के अनुसार किसी कर्मचारी को जबरन रिटायर्ड किया जा सकता है. अगर स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से ड्यूटी करने में असमर्थ हैं. एडीजी मुख्यालय ने स्वास्थ्य संबंधी अयोग्य पुलिसकर्मियों को चिह्नित करने के लिए एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है.
फिटनेस पुलिस की नौकरी के लिए जरूरी है. जिले में हर महीने आयोजित होने वाली पुलिस सभा में इस संबंध में जानकारी दी जाएगी. एसएसपी और एसपी यह सुनिश्चित करेंगे कि हर पुलिसकर्मी को फिट रहने के लिए जागरूक किया जाए. अगर कोई कर्मी अनफिट रहता है तो उसे रिटायर्ड कर दिया जाएगा