सिटी पोस्ट लाइव : प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ़ हो गया है. अब सरकार 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी. शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, प्राथमिक विद्यालयों में 40,247 प्रधान अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस होगा. यह निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है.
प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र के निर्देश में जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 40,247 पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के 22 नवंबर, 2023 पत्रांक- 21485 के आलोक में आपके द्वारा रोस्टर उपलब्ध कराया गया था, जिसे समेकित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी थी.जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि कतिपय न्यायादेश के आलोक में 50 प्रतिशत आरक्षण के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जानी है.
शिस्खा विभाग ने नए आदेश के अनुसार प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात निर्धारित प्रपत्र में हार्ड और साफ्ट कॉपी में एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. इसकी प्रति राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को भी भेजी गयी है.
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