सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की शिक्षा विभाग की मुहीम को तगड़ा झटका लगा है.पटना हाई कोर्ट ने coaching संचालकों को बड़ी राहत दे दी है.शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने केके पाठक के आदेश पर रोक लगाते हुए यह कहा है कि कोचिंग से संबंधित फैसला लेने का अधिकार सरकार का नहीं है. दरअसल इसी साल 31 जुलाई को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने आदेश दिया था कि सुबह 9:00 बजे शाम 4 बजे तक राज्य के सभी जिलों के कोचिंग बंद रखे जाएंगे.
कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने रोक लगा दी है और कहा है कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट 2010 के प्रावधानों को मुताबिक सरकार को अधिकार नहीं है. केके पाठक के आदेश के बाद कोचिंग एसोसिएशन ने आपत्ति जलते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.अब ये देखना दिलचस्प होगा कि के.के. पाठक का अगला कदम क्या ओता है क्योंकि इतनी आसानी से वो हार माननेवाले अधिकारी नहीं हैं.
Comments are closed.