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शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव.

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सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार के शिक्षक तबादला निति को लेकर परेशान रहते हैं.अब  बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के के तबादले को लेकर पालिसी में बड़ा बदलाव कर दिया है. शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति के मुताबिक पुरुष शिक्षकों को अपने अनुमंडल को छोड़ करके दूसरे अनुमंडल में ट्रांसफर के लिए विकल्प देना अनिवार्य है. ऐसे में इन 8 जिलों के 26 हजार से अधिक शिक्षकों के दूसरे जिलों में ट्रांसफर होने के आसार थे. लेकिन शिक्षा विभाग के निर्णय के बाद शिक्षकों को फायदा मिलेगा.अभीतक इस बदलाव के बारे में शिक्षक संघ की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

गंभीर रोगी, दिव्यांग शिक्षक की पोस्टिंग गृह पंचायत, गृह नगर निकाय, पति की गृह पंचायत और नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन पंचायत और नगर निकाय में नहीं हो सकता है. इनको चुनी हुई पंचायत, नगर निकाय, अनुमंडल में सबसे पहले पोस्टिंग दी जाएगी.विधवा, तलाकशुदा महिला, शिक्षिका के पति की पदस्थापना का आधार गृह पंचायत, गृह नगर निकाय, पति की गृह पंचायत और नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन पंचायत और नगर निकाय में ट्रांसफर नहीं हो सकता है. इनकी चुनी हुई पंचायत, नगर निकाय, अनुमंडल में दूसरे स्थान पर पोस्टिंग होगी.स्वस्थ पुरुष शिक्षक : गृह अनुमंडल छोड़कर कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है.

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