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बीएड डिग्रीधारी बिहार में नहीं बन पाएंगे प्राथमिक शिक्षक.

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सिटी पोस्ट लाइव : सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर दिए जाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुना दिया है. बिहार में बीएड डिग्रीधारी अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे. बीएड पास अभ्यर्थियों को कक्षा एक से पांच के शिक्षक नियुक्ति में शामिल करने की मांग और परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि 11 अगस्त, 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे.

बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर मांग की गई थी कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए.लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना अलग फैसला सुना दिया.सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर ताला  लग गया है.जो अभ्यर्थी परीक्षा में पास हो चुके हैं ,उन्हें भी प्राथमिक शिक्षक बनने का मौका नहीं मिलेगा.

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