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बिहार में वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य.

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सिटी पोस्ट लाइव : राज्य में वक्फ बोर्ड से जुड़ी सारी संपत्तियों का निबंधन कराना अनिवार्य हो गया है. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने वक्फ विकास योजना अन्तर्गत वक्फ की प्रबंध समिति का गठन सुनिश्चित करने को कहा है. बुधवार को विभाग के सचिव मो. सोहैल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बहुउद्देशीय भवन के निर्माण की समीक्षा की गई.बैठक में सचिव ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वक्फ की सभी संपत्तियों का निबंधन एवं प्रबंध समिति का गठन यथाशीघ्र करा लिया जाए.

 

सचिव ने हज भवन में आयोजित बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना, राज्य कोचिंग योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, वक्फ विकास योजना, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना तथा मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना आदि की समीक्षा की.सचिव की ओर से अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास निर्माण योजना अंतर्गत संचालित सभी छात्रावासों को पूर्ण आवासन क्षमता के साथ संचालित करने का निर्देश जिलों को दिया गया.बैठक में छात्रावास में आवासित छात्रों को प्रतिमाह एक हजार रुपये के अनुदान की राशि का नियमित भुगतान करने, नौ किलोग्राम चावल एवं छह किलोग्राम गेहूं यानी कुल 15 किलोग्राम खाद्यान्न आदि का भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया.सचिव ने निर्देश दिया कि जिन जिलों में बालक एवं बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु सुयोग्य भूमि उपलब्ध नहीं है, उन जिलों में जिलाधिकारी की अनुशंसा के साथ भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विभाग को भेजें.

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