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मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत.

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सिटी पोस्ट लाइव : पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को मानहानी केस में पटना हाईकोर्ट राहत मिल गई है.उनके द्वारा दायर क्वाशिंग याचिका पर  अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी. अगली सुनवाई तक उनके ख़िलाफ़ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक जारी रहेगी.न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने सोमवार को राहुल गांधी के क्वाशिंग याचिका पर सुनवाई की. ‘मोदी सरनेम’ को लेकर दिए विवादित बयान पर पटना स्थित एमएलए-एमपी कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था.

24 अप्रैल को हुई सुनवाई में राहुल गांधी के अधिवक्ता अंसुल ने कोर्ट को बताया कि था कि राहुल को इसी मामले में सूरत कोर्ट ने दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुना दी गई है, कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक गुनाह के लिए गुनहगार को दो बार सजा मिले.शिकायतकर्ता भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी हैं. उनकी ओर से अधिवक्ता एसडी संजय ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि यह सारे मुद्दे ट्रायल में उठाये जा सकते हैं. इसलिए निचली अदालत की कार्यवाही पर हाईकोर्ट को फिलहाल कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.

 

बिहार सरकार की ओर से अधिवक्ता पीके शाही ने संविधान के अनुछेद 20 का हवाला देते हुए कहा था कि कानून के तहत एक अपराध के लिये दो बार सजा नहीं दी जा सकती. यदि कोर्ट चाहे तो किसी भी चरण में मामले को खत्म कर सकता है. इस मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी.

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