सिटी पोस्ट लाइव : सरकारी सेवक की मृत्यु की स्थिति में नाबालिग आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकारी सेवक की मृत्यु की स्थिति में नाबालिग आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए दावा करने की समय सीमा सरकार ने तय कर दी है. सरकार ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ ही विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त के साथ ही जिलाधिकारियों को अपने निर्णय से अवगत करा दिया है.
असल में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मामले में नाबालिग आश्रित द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन देने की समय-सीमा को लेकर विभिन्न जिलों से सरकार को पत्र प्राप्त हो रहे थे. इस संशय को दूर करते हुए सरकार ने अपने पत्र में कहा है कि यदि किसी सरकारी सेवक की मृत्यु कार्य के दौरान हो जाती है। यदि उक्त सरकारी सेवक के परिवार में अनुकंपा के आधार पर नौकरी योग्य कोई बालिग व्यक्ति नहीं है.नौकरी का दावा करने वाला व्यक्ति नाबालिग है तो उस नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अंदर नियुक्ति के लिए दावा करना होगा. उसके दावा आवेदन पर तब विचार होगा और आगे की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा.
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