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जमीन सर्वे से पहले जमाबंदी को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ना अनिवार्य.

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सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में लैंड  सर्वे का काम तेजी से चल रहा है. ऐसे में जमीन की जमाबंदी को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ना अब अनिवार्य कर दिया गया है, नए नियमों के तहत, जमीन की खरीद-बिक्री के लिए जमाबंदी का आधार से लिंक होना आवश्यक है. यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो अंचल कार्यालय की ओर से जमाबंदी बंद कर दी जाएगी, और जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी. जमीन की जमाबंदी को आधार से जोड़ने एक बड़ा लाभ यह है कि जमीन की जमाबंदी को आधार से जोड़ने से जमीन मालिक की पहचान पुख्ता हो जाएगी. जिससे ज़मीन संबंधी धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और विवादों में कमी आएगी. इसके अलावा, ज़मीन की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित हो जाएगी.

 

अगर जमाबंदी रैयत की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसे में उनके वारिसों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. जमाबंदी रैयत के वारिस अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और वंशावली के साथ अपने नाम से भी जमाबंदी को आधार से लिंक कर सकते हैं. अगर आपकी जमीन की जमाबंदी अभी तक आधार से लिंक नहीं हुई है, तो आपको अपने स्थानीय राजस्व कर्मचारी या अंचल कार्यालय से संपर्क करना चाहिए. इसके साथ ही, आप बिहार भूमि पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in/ पर जाकर \”चेक आधार/मोबाइल सीडिंग स्टेटस\” के माध्यम से ऑनलाइन भी स्थिति की जांच कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार के ज़मीन मालिकों के लिए यह कदम जरूरी और फायदेमंद साबित हो सकता है.

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