छात्र अटल पांडेय हत्याकांड मामले में दो और दोषियों को आजीवन कारावास 

Manisha Kumari

सिटी पोस्ट लाइव

गोपालगंज: चर्चित छात्र अटल पांडेय हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो और आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने दोनों दोषियों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं विजयीपुर थाना क्षेत्र के कोरया गांव के रहने वाले रामकेवल मांझी के पुत्र सिकंदर मांझी (25) और राम वली यादव के पुत्र राकेश यादव (32) को हत्या का दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, धारा 307 के तहत दोनों को 10-10 साल की कठोर सजा और 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जबकि अर्थदंड नहीं भरने की स्थिति में दोषियों को छह-छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। 

इस मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत हुई। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ साहु और अजात शत्रु ने दलीलें पेश कीं, जबकि अभियोजन पक्ष से एपीपी अनिल शर्मा और जयराम साह ने अपना पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के समक्ष 10 चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज कराए, साथ ही कांड से जुड़ा एक वीडियो फुटेज पेन ड्राइव में पेश किया। वहीं, बचाव पक्ष ने भी अपने पक्ष में कई गवाहों को प्रस्तुत किया। राकेश यादव को 23 सितंबर 2022 और सिकंदर मांझी को 28 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस केस की सुनवाई पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद तेज की गई थी। 

विजयीपुर थाना क्षेत्र के कोरया गांव में 2 दिसंबर 2021 को एक भूमि विवाद को लेकर संजय पांडेय, सिन्टू पांडेय, जगदंबा पांडेय और लखनऊ में पढ़ाई कर रहे छात्र अटल पांडेय पर चाकू से हमला किया गया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल अटल पांडेय की मौत हो गई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि आरोपियों ने 16 वर्षीय अटल पांडेय की हत्या संपत्ति के लालच में की थी। अटल अपने पिता का इकलौता बेटा था। जब कुछ अन्य लोग उसे बचाने पहुंचे, तो उन पर भी जानलेवा हमला किया गया था। संजय पांडेय, सिन्टू पांडेय और जगदंबा पांडेय को भी गंभीर चोटें आई थीं। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है और न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया है।

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