सिटी पोस्ट लाइव : अपने तत्कालीन बिहार के पूर्व DGP संजीव कुमार सिंघल को पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस संजय करोल के नाम पर फर्जी कॉल करने और गया में अपने ऊपर दर्ज शराब कांड के केस को गलत तरीके से खत्म कराने के लिए शाजिश रचने के आरोपी गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार की मुश्किल बढनेवाली है.पिछले पांच महीने से फरार चल रहे गया के पूर्व SSP व IPS आदित्य कुमार ने अगर अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक सरेंडर नहीं किया तो आर्थिक अपराध इकाई (EOU) कानूनी तौर पर बड़ा कदम उठाएगी. उनकी संपत्ति की कुर्की-जब्ती के लिए कोर्ट में आवेदन देगी.
इसी मामले में 15 अक्टूबर 2022 को पटना में आर्थिक अपराध इकाई ने आदित्य कुमार और इस साजिश में उसका साथ देने वाले दोस्त अभिषेक अग्रवाल उर्फ अभिषेक भोपालिका समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. अभिषेक समेत 4 लोग गिरफ्तार कर जेल भी भेजे गए.लेकिन, आदित्य कुमार अपने ऊपर केस दर्ज होने के बाद से ही फरार हो गए. फरार IPS आदित्य कुमार एंटीसिपेट्री बेल लेने की फिराक में थे. इसके लिए वकील के माध्यम से पहले सिविल कोर्ट में अप्लाई की गई थी. सीनियर वकील एसडी संजय ने उनका पक्ष कोर्ट में रखा भी, पर आदित्य कुमार को वहां से एंटीसिपेट्री बेल नहीं मिली.
पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। लेकिन, यहां से भी आदित्य कुमार को राहत नहीं मिली. पटना हाईकोर्ट ने उनकी एंटीसिपेट्री बेल की याचिका को खारिज कर दी.कोर्ट ने अपने आदेश में आदित्य कुमार को अगले 4 सप्ताह के अंदर खुद को सरेंडर कर देने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट के आदेश को जारी हुए आज 10 दिनों का वक्त आज गुजर चुका है लेकिन अब तक आदित्य कुमार ने खुद को सरेंडर नहीं किया है. आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों के अनुसार अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह तक वो जाएगी. दोनों ही जगहों पर कोर्ट के आदेश पर इश्तेहार की प्रक्रिया को पहले ही पूरा किया जा चुका है.मानकर चलिए कि अब उन्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा या फिर उनके खिलाफ बड़ी कारवाई तय है. फरार आदित्य कुमार के सरेंडर करने का इंतजार करेंगे.
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