City Post Live
NEWS 24x7

भागलपुर में पुल गिरने के मामले पर हाईकोर्ट गंभीर.

निर्माण कंपनी सिंगला के MD को किया तलब, सरकार से भी मांगी पुल निर्माण का पूरा ब्यौरा.

-sponsored-

-sponsored-

- Sponsored -

सिटी पोस्ट लाइव : पटना हाई कोर्ट ने सुल्तानगंज-अगुवानी घाट के बीच निर्माणाधीन चार लेन के पुल के गिरने के मामले को गंभीरता से लिया है.गंगा पर निर्माणाधीन इस पुल के एक वर्ष में दो बार गिरने पर न्यायालय ने आश्चर्य व्यक्त किया और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और समाज के हित में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर राज्य सरकार एवं ठेकेदार के लचीले रवैये पर आपत्ति जताई है.कोर्ट ने  कंपनी को पुल की लंबाई डीपीआर, मिट्टी की गुणवत्ता रिपोर्ट समेत उपयोग में लाए गए सामान, पुल के डिजाइन, पुल को बनाने की पूरी लागत समेत अन्य विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

उल्लेखनीय है कि 1710 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह पुल 14 महीने में दो बार गिर चुका है.याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नागेंद्र कुमार सिंह एवं चंदन कुमार ने कोर्ट से इस पूरे मामले की जांच पटना हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में कराने की गुहार लगाई है.न्यायाधीश पूर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने बुधवार को ललन कुमार की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इतनी बड़ी लापरवाही एवं इस गंभीर अनियमितता पर राज्य सरकार से अगली सुनवाई तक कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है.

याचिकाकर्ता ने एसपी सिंगला कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए याचिका दायर की है.  इसके साथ ही राज्य सरकार से इस दुर्घटना में लापता प्राइवेट कंपनी के गार्ड के स्वजन को भी मुआवजा देने की मांग की गई है.न्यायालय ने समाचार पत्रों में प्रकाशित आइआइटी रुड़की की उस रिपोर्ट पर भी संज्ञान लिया है, जिसमें पुल के डिजाइन में खामियां बताई जा रही हैं। मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी. आइआइटी रुड़की की रिपोर्ट के अनुसार पूल के डिजाईन में ही खामी है जिसकी वजह से पुल बारबार गिर रहा है.पूल को नए सिरे से बनाने की जरुरत है.

-sponsored-

- Sponsored -

-sponsored-

Comments are closed.