City Post Live
NEWS 24x7

बिहार के रियल एस्टेट बिजनेस में आतंकी फंडिंग.

-sponsored-

- Sponsored -

-sponsored-

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के रियल एस्टेट बिजनेस में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग होने की आशंका है. इसको लेकर बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने कर अलर्ट जारी कर दिया है. प्रमोटर, बिल्डर और निवेशकों को सतर्क किया है. इस तरह की कोई सूचना मिलने पर तत्काल जानकारी देने का निर्देश दिया गया है.बिहार रेरा के अनुसार, रियल एस्टेट सेक्टर में होने वाले निवेश में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण की आशंका जताई गई है.रेरा ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टमस (सीबीआईसी) के डीजी (ऑडिट) द्वारा जारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगने पर तत्काल सीबीआईसी को सूचित करें.

 

रेरा ने यूएपीए एक्ट के तहत प्रतिबंधित आतंकी और आतंकी संगठनों के बिहार में निवेश के संबंध में भी जानकारी भी मांगी है.इनके नाम हरविंदर सिंह संधु उर्फ रिंदा, खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) और जम्मू-कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ) और इसके अन्य रूप और फ्रंट संगठन शामिल हैं.बिहार रेरा ने कहा है कि नियमों के अनुसार, 20 लाख रुपये या उससे अधिक के सालाना टर्नओवर वाले सभी प्रॉपर्टी डीलर, मिडिलमैन या ब्रोकर को अपने माध्यम से होने वाले सभी लेन-देन का रिकार्ड रखना अनिवार्य है.

 

व्यक्तिगत खरीदार होने पर उनकी वैधानिक आईडी व स्थायी पता से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराना है, जबकि कंपनी होने की स्थिति में कंपनी के बैंक खाता संचालकों के दस्तावेज, पैन कार्ड, टेलीफोन बिल व पार्टनरशिप निबंधन प्रमाण पत्र आदि लिया जाना अत्यंत जरूरी है.विदेशी करेंसी में दस लाख रुपये या उससे अधिक नकद भुगतान किये जाने पर भी प्राधिकार को जानकारी देनी होगी.

- Sponsored -

-sponsored-

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

-sponsored-

Comments are closed.