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मनीष कश्यप की जमानत पर आज SC में सुनवाई.

बिहार-तमिलनाडु में दर्ज केस क्लब करने और NSA एक्ट हटाये जाने की मांग पर आज सुप्रीम विचार.

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सिटी पोस्ट लाइव : तमिलनाडु में बिहारियों के पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल किए जाने के मामले में फंसे यूट्यूबर मनीष कश्यप के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट से बिहार और तमिलनाडु समेत दूसरे राज्यों में मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज सभी केस को क्लब किए जाने की मांग की गई है.मनीष कश्यप के लिए 5 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी. इसी याचिका के जरिए जल्द सुनवाई करते हुए मनीष कश्यप के ऊपर दर्ज सारे केस को एक जगह पर किए जाने की मांग हुई है.

इस याचिका के जरिए मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज सारे केस में उन्हें नियमित जमानत देने और बिहार और तमिलनाडु के साथ ही दूसरे राज्य में जितने भी उनके खिलाफ दर्ज सभी FIR को क्लब कर एक ही जगह पर सारे केस की सुनवाई किये जाने की मांग की गई है.गौरतलब है कि बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष पर कुल 4 केस दर्ज किए हैं. इनमें तीन केस तमिलनाडु प्रकरण में फर्जी वीडियो को वायरल करने से जुड़े हैं.इसी मामले में तमिलनाडु पुलिस ने कुल 13 केस दर्ज किए हैं. इनमें 6 केस में मनीष कश्यप नामजद है.तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा दिया है. इस कारण तमिलनाडु जेल में बंद में मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट से मनीष के वकील NSA हटाने की भी मांग कर सकते हैं.

वकील एपी सिंह बिहार सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं. उन्होंने कहा था कि मनीष ने अपने वीडियो के जरिए बिहार और पूर्वांचल के मजदूरों की आवाज को उठाया था. उस बात को और भी कई लोगों ने उठाया था. लेकिन, जो कार्रवाई हुई, वो सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर हुई. यह गैर कानूनी तरीका है.मनीष कश्यप के मूल अधिकारों का हनन हुआ है. इस बाबत मूल अधिकारों की रक्षा करनी है. तमिलनाडु प्रकरण पर बिहार के मुख्यमंत्री, लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान और कई नेताओं ने अपनी बातों को रखा था, लेकिन मुजरिम सिर्फ मनीष कश्यप बन गया है.

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