सिटी पोस्ट लाइव
ईचागढ़ । ईचागढ़ राजघराने से संबंध रखने वाले 32 वर्षीय कुणाल शाहदेव की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने ईचागढ़ निवासी गुरुपद यादव उर्फ गिड्डू यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अनुमंडलीय न्यायालय चांडिल में गुरुवार को मामले पर सजा सुनाते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सचिंद्र नाथ सिन्हा ने अभियुक्त को उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपये का अर्थदंड और धारा 27 आर्म्स एक्ट में चार वर्ष की सजा और दस हजार रुपये जुमार्ना लगाया है। केश का संचालन और अभियोजन चांडिल के अपर लोक अभियोजक हर्ष वर्धन के द्वारा किया गया।
पिस्तौल सटाकर मारी गई थी गोली
ईचागढ गांव में 26 मई 2022 को कुणाल शाहदेव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से गौरांगकोचा से ईचागढ़ व लेपाटांड के बीच चतुमुर्खी शिवमंदिर के पास स्थित अपने फार्म हाउस जा रहे थे। मोबाइल पर फोन आने के कारण ईचागढ़ गांव के बीच मोटरसाईकिल रोककर बात कर रहे थे। उसी समय गिड्डू यादव ने उसे पिस्तौल सटाकर गोली मार दिया था। घायल अवस्था में जमशेदपुर ले जाने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी।
24 घंटे में खुलासा
मृतक कुणाल के पिता सुभाष शाहदेव पेशे से चिकित्सक है और ईचागढ़ गांव में ही उनका क्लीनिक है। 24 घंटे के अंदर हुआ था खुलासा घटना के बाद मृतक के पिता ने ईचागढ़ थाना में गिड्डु यादव व अन्य के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। मामले का अनुसंधान करते हुए ईचागढ़ के तत्कालीन थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर ने 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा करते हुए पिस्तौल के साथ हत्यारोपी को गिरफ्तार किया था।
अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त मोटरसाईकिल और मोबाइल भी बरामद किया था। बताया गया था कि वर्चस्व को लेकर दोनों के बीच विवाद था और इसी कारण गिड्डु यादव ने कुणाल शाहदेव की हत्या कर दी थी। इस मामले में अभियोजन द्वारा कुल 19 गवाहों की गवाही कराई गई।