सिटी पोस्ट लाइव : जाप पार्टी के सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव को लोक सभा चुनाव के पहले तगादा झटका लगा है. एमपी-एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश सारिका बहालिया की अदालत ने शुक्रवार को पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एक वर्ष के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा. यह मामला फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या 840 /2004 से जुड़ा है.
आरोप के अनुसार 8 दिसंबर 2004 को बेउर जेल में की गई छापेमारी के दौरान जेल के अस्पताल वार्ड में पप्पू यादव (Pappu Yadav) के पास से मोबाइल और ईयरफोन बरामद किया गया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच लोगों ने गवाही दी थी.दूसरी ओर, रेलवे सुरक्षा बल थाना कांड संख्या 35/ 2018 में यादव पर नाजायज मजमा बनाकर राजेंद्र नगर टर्मिनल पर धरना एवं प्रदर्शन कर रेल का परिचालन बाधित करने के मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने श्री यादव को निर्दोष पाकर बरी कर दिया.
मामले की प्राथमिकी 4 मार्च 2018 को आरपीएफ थाने में दर्ज की गई थी. बचाव पक्ष की ओर से दोनों मामलों में अधिवक्ता विजय आनंद ने बचाव में बहस की थी। इसी अदालत ने एक अन्य मामले में आगजनी करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी आदेश की अवहेलना के मामले में शुक्रवार को यादव का बयान दर्ज किया गया. मामले की प्राथमिकी गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 766/ 2000 के रूप में 18 दिसंबर 2000 को दर्ज की गई थी.
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