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पूर्व एमएलसी आजाद गांधी को साढ़े पांच साल की सजा.

अफसरों से मारपीट का मामला, MP-MLA की विशेष अदालत ने सुनाया बुधवार को सुनाया फैसला.

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सिटी पोस्ट लाइव : पूर्व एमएलसी आजाद गांधी को 5 वर्ष 6 महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. ये सजा सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने बुधवार को सुनाई है.गौरतलब है कि  सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने के मामले में कोर्ट ने ये सजा सुनाई है.

 MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संगम सिंह ने भादवि की धारा 147 के तहत 6 महीना, धारा 332/149 के तहत 2 वर्ष, 342/149 के तहत 6 महीना, 353/149 के तहत 1 वर्ष, 504/149 के तहत 6 महीना और 506/149 के तहत 1 वर्ष की सजा सुनाई है. सजाएं अलग-अलग चलेंगी. यानी, एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी शुरू होगी.

 गांधी को 5 वर्ष 6 महीने कैद में गुजारने होंगे.मामला 16 वर्ष पुराना है. 15 अक्टूबर 2007 को आजाद ने करीब 50 लोगों के साथ पटना कलेक्ट्रेट के चुनाव कार्यालय में एडीएम और तीन कार्यपालक दंडाधिकारियों  के साथ मारपीट और गाली-गलौज की थी.उन्हें जान से मार देने की धमकी भी दी थी.

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