सिटी पोस्ट लाइव : आखिरकार मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल का कानूनी पित्र काम आ गया. ईडी कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 11 मई 2022 को पूछताछ के बाद आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था. पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था. अब उन्हें 28 माह बाद जेल से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है.कोर्ट ने दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है.
ईडी कोर्ट ने मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी. पूजा सिंघल की ओर से नए कानून बीएनएस का हवाला देते हुए ईडी कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी. जमानत के लिए बीएनएस की धारा 479 का हवाला दिया था.इस नियम के अनुसार आधी सजा काट लेने पर अभियुक्त को जमानत दिए जाने का प्रावधान है.कोर्ट के फैसले से पूजा सिंघल खुश हैं.उनके परिजन बेसब्री से उनके जेल से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं.कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही वो जेल से बाहर आ जायेगीं.