बिहार परिसर एक्ट 2024 लागू, अतिक्रमण पर 10,000 जुर्माना और 6 महीने की जेल

Manisha Kumari

सिटी पोस्ट लाइव

पटना: बिहार सरकार ने आज से बिहार परिसर एक्ट को लागू कर दिया है। इस एक्ट के तहत, अगर कोई व्यक्ति बिहार सरकार की भूमि या परिषद में अवैध अतिक्रमण करता है, तो उसे ₹10,000 जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर यह प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया गया था, जिसे पारित कर गजट में शामिल किया गया।

पिछले विधानसभा सत्र में इस एक्ट को मंजूरी मिलने के बाद अब यह प्रभावी हो गया है। राज्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। अब से यदि कोई व्यक्ति सरकारी परिसर में अतिक्रमण करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे जुर्माना व जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी।

बिहार सरकार ने सरकारी परिसर अधिनियम 1956 में कई संशोधन किए हैं, क्योंकि बदलते समय के साथ सरकारी आवास, परिसर या जमीन पर अवैध कब्जे की प्रवृत्ति बढ़ी है। हालांकि, पहले के कानून में ऐसे उल्लंघनों पर सजा के लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं थे। अब नए अधिनियम में इन मुद्दों को सुलझाने के लिए सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं।

किसी भी सरकारी भूमि या परिसर पर कब्जे की सूचना मिलने पर संबंधित विभाग नोटिस जारी करेगा और कब्जा करने वाले व्यक्ति या आवंटी से जवाब मांगेगा। उन्हें भूमि, आवास या परिसर को खाली करने का निर्देश दिया जाएगा।

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