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आदित्य सचदेवा हत्याकांड का आरोपी रॉकी यादव हाईकोर्ट से बरी.

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सिटी पोस्ट लाइव : बहुचर्चित रोडरेज कांड में आदित्य सचदेवा की हत्या में रॉकी को गया की निचली अदालत से  आजीवन कारावास की सजा पाए रॉकी यादव और दो अन्य अभियुक्तों को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया. साक्ष्यों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए गुरुवार को उन्हें आरोपों से बरी कर दिया. हाईकोर्ट ने निचली अदालत से कहा है कि अगर वे किसी अन्य मामले में जेल में नहीं हैं, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए. रॉकी JDU  नेता मनोरमा देवी का बेटा है.

 

इस मामले में रामपुर थाने में केस दर्ज हुआ था. आवेदन में लिखा है कि सात मई 2016 में को 19 वर्षीय आदित्य सचदेवा स्विफ्ट कार से अपने दोस्तों के साथ गया लौट रहे थे. उनके साथ मित्र नासिर हुसैन, आयुष अग्रवाल, मो. कैफी, अंकित अग्रवाल भी कार में मौजूद थे.जिस रास्ते पर आदित्य की गाड़ी चल रही थी, उसी पर तत्कालीन JDU  की विधान पार्षद मनोरमा देवी के बेटे राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी की लैंड रोवर गाड़ी भी थी. साइड न मिलने पर रॉकी को गुस्सा आ गया. उसने पुलिस लाइन रोड पर आदित्य को गोली मार दी थी.

 

इस मामले में रॉकी यादव और मनोरमा देवी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार नामजद अभियुक्त बनाए गए थे. बाद में राजीव कुमार उर्फ टेनी यादव का नाम भी अभियुक्तों में शामिल किया गया था. गया के एडीजे-1 ने अगस्त 2017 में अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट में इस सजा को चुनौती दी गई थी.अधिवक्ता विक्रम देव सिंह एवं आशीष गिरि ने अभियुक्तों का पक्ष रखते हुए कोर्ट में सिद्ध किया कि रॉकी एवं अन्य के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और सभी प्रत्यक्ष साक्षी मुकर गए हैं. हाई कोर्ट ने तथ्यों का अवलोकन कर साक्ष्य के अभाव एवं संदेह का लाभ देते हुए सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया.

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