सिटी पोस्ट लाइव : मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार आईएएस संजीव हंस (IAS Sanjeev Hans Suspended) को निलंबित कर दिया गया है.कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने उनके निलंबन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. संजीव हंस पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से धन इकट्ठा करने का आरोप है.संजीव hans के निलंबन का प्रस्ताव उनकी गिरफ्तारी (IAS Sanjeev Hans Arrested) के बाद राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को भेजा था. फिलहाल वह बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में है.अब उनके निलंबन की अधिसूचना विधिवत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की जाएगी.
हंस की निलंबन अवधि 18 अक्टूबर 2024 से मान्य होगी।.गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. उनकी गिरफ्तार करने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें सभी प्रशासनिक पदों से हटा दिया था.उस समय वे ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के एमडी के पद पर थे. संजीव हंस पर प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से धन इकट्ठा करने का आरोप लगाया है.
जांच के अनुसार, संजीव हंस ने वर्ष 2018 से 2023 के बीच बिहार सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए इन्होंने भ्रष्ट तरीके से धन जमा किया. यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने करीबी सहयोगियों और परिवार के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित की.संजीव हंस और गुलाब को गिरफ्तार करने के पूर्व ईडी ने पटना, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में उनके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान बड़े पैमाने पर संदिग्ध दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े सबूत बरामद किए गए थे. ईडी ने संजीव हंस की पत्नी और उनके साले से भी पूछताछ की थी