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आरक्षण मामले पर बिहार को ‘सुप्रीम’ कोर्ट का झटका.

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सिटी पोस्ट लाइव : आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. लेकिन बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है  और इसके लिए सितंबर का समय दिया है. गौरतलब है कि बिहार में 50 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 65 फीसदी करने के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था. इसके बाद बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.

हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के उस फैसले को रद्द किया था, जिसमें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए पिछड़े वर्गों के आरक्षण में इजाफा किया गया था. बिहार सरकार ने पिछड़े वर्ग, एससी और एसटी समाज से आने वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए मिलने वाले आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी किया था.गौरतलब है कि बिहार विधानमंडल से 9 नवंबर 2023 को अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अतिपिछड़ा आरक्षण बिल 2023 को पारित किया गया था. इसके तहत एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी के आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दी गई थी.

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