Bihar Politics:
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है.उनके ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में अपनी विधान पार्षद की सदस्यता गंवा चुके आरजेडी नेता सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को सुनील सिंह की सदस्यता को बहाल करने का आदेश दे दिया है. कोर्ट ने धारा 142 का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया.कोर्ट ने धारा 142 का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया. इसके साथ ही कोर्ट ने आचार समिति की जारी अधिसूचना भी रद कर दी है.
सुनील सिंह पर विधानमंडल के सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के समय नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के आरोप लगे थे. आरोप के बाद जदयू एमएलसी की शिकायत पर मामले की जांच के लिए समिति बनाई गई थी. समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुनील सिंह को नीतीश कुमार का मिमक्री करने की बात की और इसे अनुशासनहीनता माना.समिति की अनुशंसा पर विधान परिषद के सभापति ने 26 जुलाई को सुनील सिंह की सदस्यता रद्द करने की घोषणा की थी. सदस्यता रद होने के बाद राजद नेता सुनील सिंह ने इसे नीतीश कुमार का तालिबानी शासन करार दिया था और अपने खिलाफ बोलने वाले को डराने वाला निर्णय कहा था.
सदस्यता रद होने के बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. दूसरी ओर उन्होंने सुनील सिंह ने आचार समिति के सभापति से लिखित में मांगा था कि उनका दोष क्या है और उन्हें किस मामले में दंडित किया जा रहा है. जबकि उन्हें कोई भी साक्ष्य, तथ्य या सबूत नहीं दिया गया.सुनील सिंह की राजनीतिक पहचान के साथ ही उनकी एक पहचान यह भी है कि बिस्कोमान के अध्यक्ष के साथ ही राजद सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई भी कहे जाते हैं.