मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री ददन पहलवान को राहत.

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सिटी पोस्ट लाइव : मनी लांड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व  मंत्री रहे ददन पहलवान उर्फ ददन यादव को पटना हाईकोर्ट से  बड़ी राहत मिल गई है.पटना हाईकोर्ट ने  उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है.न्यायाधीश प्रभात कुमार सिंह की एकल पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.ईडी का आरोप है कि पूर्व मंत्री व विधायक ने अपराध से प्राप्त पैसों से विभिन्न प्रकार की चल-अचल संपत्तियां खरीदीं व बैंकों में अपने स्वजनों के नाम पर धनराशि जमा कराई.ददन की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने न्यायालय को बताया कि राजनीतिक एवं सामाजिक व्यक्तित्व होने के कारण उनके विरोधियों ने झूठा फंसाया है.उनके विरुद्ध दायर पांच आपराधिक मामलों में से दो में अभियोजन पक्ष द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दे दी गई है. एक मामले को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है.

अभियोजन के पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे सिद्ध हो सके कि वे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध में शामिल हैं. उन्होंने कहा कि ईडी अब तक यह भी साबित नहीं कर सकी है कि उनके द्वारा अर्जित संपत्ति अपराध से प्राप्त पैसों से की गई है.राज्य सरकार द्वारा अग्रिम जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया गया. सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है.

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