सिटी पोस्ट लाइव : लोक सभा चुनाव से पहले बिहार में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला होनेवाला है. चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के पूर्व तीन वर्ष से एक ही स्थान पर या गृह जिले में पदस्थापित अधिकारियों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है.31 जनवरी 2024 के पहले ये तबादला होना है. आयोग ने चुनावी ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों से दो प्रकार के शपथ पत्र की मांग की है.अधिकारियों को अपने नाम, पदनाम, वर्तमान पदस्थापन की तिथि के साथ यह शपथ देना है कि उनका कोई भी नजदीक का संबंधी वर्तमान लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है.
चुनावी कार्य करने वाले अधिकारियों से यह भी शपथ लेना है कि उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा लंबित नहीं है.अगर मुकदमा है तो उसका विस्तार से जानकारी देना है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पिछले चुनावों में जिन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई है वैसे अधिकारियों को भी चुनावी ड्यूटी से दूर रखा जाए. आयोग ने मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में कहा है कि जिले में पदस्थापित कोई भी अधिकारी उस जिले में पदस्थापित नहीं रहेगा जो अपने गृह जिले में कार्यरत है.
वैसे सभी अधिकारियों को भी ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है जो पिछले चार वर्षों में तीन वर्ष से एक ही जिले में पदस्थापित है. अगर उनका तीन वर्ष 30 जून 2024 तक पूरा होता है तो उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा. आयोग ने कहा है कि एडीएम, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी जैसे अधिकारी जो सीधे चुनावी कार्य से जुड़े हैं उनका स्थानांतरण करना है.
आयोग ने एडीजी, आइजी, डीआइजी, कमांडेंट, राज्य सैनिक पुलिस, एसएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीपीओ, एसएचओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट मेजर व समकक्ष पदाधिकारी जो सीधे सुरक्षा प्रबंधन या पुलिस फोर्स की पोस्टिंग से जुड़े हैं उनको निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार इधर-उधर करने का निर्देश दिया है.पुलिस सब इंस्पेक्टर गृह जिला में पदस्थापित नहीं रहेंगे. आयोग ने राज्य मुख्यालय में पदस्थापित अधिकारियों के स्थानांतरण से छूट दी है.
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