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दूसरे राज्य के लोग भी बिहार में बन सकते हैं शिक्षक.

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सिटी पोस्ट लाइव : नीतीश कैबिनेट ने आज मंगलवार को शिक्षा विभाग से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है.अब बिहार में टीचर बनने के लिए बिहार की स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है. शिक्षक भर्ती में बिहार स्थायी निवासी की अर्हता को खत्म कर दी गई है. यह नियम हटते ही देश भर के युवा इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं.  बिहार में शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली के संशोधन कर दिया है.

 

गौरतलब है  कि बिहार में एक लाख 70 हजार टीचरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था. आवेदन की 15 जून 2023 से लिए जा रहे हैं. फिलहाल 12 जुलाई तक आवेदन का लास्ट डेट है.मंगलवार को नीतीश कैबिनेट ने कुल 25 एजेंडा पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगाई है. सबसे बड़ा फैसला बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन का है.बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति,स्थानांतरण,अनुशासनिक कार्रवाई एवम सेवाशर्त संशोधन नियामवली 2023 की स्वीकृति दी गई.

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