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ई-वाहन की खरीद पर टैक्स में अब 75 प्रतिशत तक छूट.

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सिटी पोस्ट लाइव :इलेक्ट्रिक वहां खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है.उन्हें अब राज्य में मोटरवाहन कर (एमवी टैक्स) में छूट मिलना शुरू हो गया है. ई-वाहनों की खरीद पर निबंधन के समय ही डीलर प्वाइंट पर मोटर वाहन कर में 50 से 75 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी. इसके लिए कर छूट संबंधी साफ्टवेयर को एनआइसी पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है.

 

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के अनुसार  बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत दोपहिया, तीनपहिया, चारपहिया वाहन सहित सभी प्रकार के हल्के-भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों की खरीद पर यह छूट दी जाएगी. राज्य में निबंधित पहले 10 हजार दोपहिया एवं प्रथम एक हजार चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटरवाहन कर में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इसके बाद निबंधित वाहनों पर 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा.

 

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक राज्य में खरीदे जाने वाले नए वाहनों में से 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन की खरीददारी सुनिश्चित करना है. तीनपहिया इलेक्ट्रिक वाहन (यात्रीवाहक एवं मालवाहक) के क्रय एवं निबंधन पर मोटरवाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. भारी मोटरवाहन (बस तथा मालवाहक) के लिए मोटरवाहन कर में 75 प्रतिशत की छूट अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से शुरुआत के दो वर्षों तक दी जाएगी. दो वर्षों के बाद मोटरवाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

 

ई-वाहनों की खरीद पर कर में छूट के साथ प्रोत्साहन राशि का भी लाभ दिया जाएगा. एससी-एसटी वर्ग के खरीदारों को प्रति इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद पर 10 हजार की प्रोत्साहन राशि मिलेगी. अन्य वर्ग के लोगों को 7500 प्रति वाहन राशि देय होगी. इलेक्ट्रिक चारपहिया गाडि़यों के लिए एससी-एसटी वर्ग के खरीदारों को 1.50 लाख रुपये प्रति वाहन जबकि अन्य वर्ग को 1.25 लाख रुपये प्रति वाहन देय होगा.

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