सिटी पोस्ट लाइव : RJD सुप्रीमो लालू यादव अपने ही एक बयान की वजह से गंभीर संकट में पड़ सकते हैं. सदाकत आश्रम पटना में जिस तरह से मोबाइल पर कुछ कांग्रेसी नेताओं से बात करने की बात लालू यादव ने स्वीकार की है, उनकी मुश्किल बढ़ सकती है. जेल में चोरी छिपे मोबाइल रखना कानून अपराध है. ऐसा नहीं की जेल में बंद कैदी अपने लोग से बात नहीं कर सकते पर, जिस नंबर से बात करना है वैसे चार नंबर जेल प्रशासन को बताने होते हैं.अगर लालू यादव का बयां जांच में सही पाया गया तो उन्हें 5 साल की जेल हो सकती है.
कांग्रेस की ओर से आयोजित श्रीकृष्ण सिंह की जयंती समारोह में लालू यादव ने खुले मंच से किस्सा सुनाते हुए कहा कि जब वह रांची के जेल में बंद थे तो अखिलेश सिंह उनसे मिलने आए थे. लालू के मुताबिक उन्होंने ही जेल से ही सोनिया गांधी से फोन पर बात की. ऐसा वे तब कर रहे थे जब वे चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता थे और रांची जेल में रहकर भी फोन का इस्तेमाल करते थे. लालू प्रसाद कांग्रसी नेता सोनिया गांधी और उनके करीबी अहमद पटेल से भी बात किया करते थे.
वर्ष 1894 के जेल एक्ट में संशोधन करने के बाद जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर तीन से पांच वर्ष की सजा हो सकती है. 20 से 50 हजार जुर्माना भी हो सकता है.जेल में चोरी छिपे मोबाइल नहीं रखने को लेकर और समाज से कनेक्ट रहने के लिए जेल प्रशासन ने कैदी को प्रतिदिन चार नंबर पर कुल पांच मिनट बात करने की स्वीकृति दी है. इसके पहले कैदी को वे चार नंबर जेल प्रशासन की देने होंगे. जेल प्रशासन इस नंबर को वेरिफिकेशन हेतु एसपी कार्यालय भेजता है. जब नंबर वेरिफाई हो जायेगा तो कोई भी कैदी चार नंबर पर बात कर सकता है.जाहिर है लालू यादव ने तो सोनिया गांधी और अहमद पटेल का नंबर तो जेल प्रशासन को दी नहीं होगी.ऐसे में उन्हें सजा हो सकती है.