सिटी पोस्ट लाइव : मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज पटना हाईकोर्ट में 11 बजे के बाद सुनवाई होगी. प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी को लेकर MP-MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को सशरीर कोर्ट ने उपस्थित होने को कहा है.राहुल ने हाईकोर्ट से MP-MLA कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है. राहुल गांधी के वकील ने इस मामले में त्वरित सुनवाई के लिए गुहार लगाई थी. 25 अप्रैल को सदेह उपस्थित होने मामले को लेकर राहुल गांधी के वकील ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका लगाते हुए कोर्ट को बताया था कि सूरत कोर्ट इसी केस में सजा सुना चुकी है. अब MP-MLA कोर्ट में शरीर उपस्थिति होने का क्या मतलब है? इसलिए मामले को रद्द किया जाए.
गौरतलब है कि राहुल राहुल गांधी ने सारे मोदी को चोर बताया था. लोकसभा चुनाव में कैम्पनिंग में तमिलनाडु के कोलार में भाषण के दौरान राहुल ने ये बयान दिया था. इसे लेकर अलग-अलग जगहों पर राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.इसी टिप्पणी को आधार बनाते हुए वर्तमान सांसद भाजपा नेता सुशील मोदी ने 2019 में पटना के निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी. इसे लेकर पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को सशरीर उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश जारी किया है.मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी मामले को लेकर भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने भी मानहानि का मामला दर्ज कराया था.
इस मामले में 23 मार्च को गुजरात के सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा के अलावा 15 हजार का जुर्माना भी लगाया था.इस मामले में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. मामला मोदी सरनेम से जुड़े होने के कारण पटना हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया की सूरत कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है. इसलिए एक केस में दो बार सजा नहीं हो सकती. इसे लेकर राहुल गांधी के वकील ने हाईकोर्ट से समय की मांग की थी.