सिटी पोस्ट लाइव : आज सुप्रीम कोर्ट पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई मामले पर सुनवाई करेगा.जस्टिस जेएस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच सुनवाई करेगी. सुनवाई के दौरान तय होगा कि आनंद मोहन की रिहाई बरकरार रहेगी या रद्द होगी.इससे पहले मई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन से अपना-अपना पक्ष रखने के लिए कहा था. कोर्ट ने बिहार सरकार से आनंद मोहन की रिहाई के मूल रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा था, जिसके आधार पर पूर्व सांसद को छोड़ा गया है..
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर आनंद मोहन की रिहाई को सही ठहराया है. पिछले सप्ताह आनंद मोहन की तरफ से भी जवाब दाखिल किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी रिहाई को जायज बताया था.बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि पूर्व सांसद ने जेल में रहते हुए 3 किताबें लिखीं हैं. जेल में उन्हें जो काम दिया गया, वो पूरा किया. राज्य सरकार ने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का भी जिक्र किया है.सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा है कि किसी दोषी की रिहाई इसलिए नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि उस पर लोक सेवक की हत्या का आरोप है. सरकार के मुताबिक, पीड़ित चाहे आम आदमी हो या खास, दोषी की रिहाई हो या न हो…इसकी वजह नहीं बन सकती.
दरअसल, गोपालगंज के तत्कालीन DM जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका पर 8 मई को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी ने पहली सुनवाई की थी. उस दिन कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन दोनों को नोटिस जारी किया था. साथ ही दो हफ्ते में इस मामले की सुनवाई करने की बात कही थी.