सिटी पोस्ट लाइव :बिहार में हो रही जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपनी सुनवाई पूरी कर ली है. जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच दिनों की सुनवाई पूरी करने बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने “यूथ फॉर इक्वालिटी” एवं अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर राज्य सरकार की दलीलों को सुनने के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया.
पीके शाही ने बताया कि इस सर्वेक्षण में जानकारी देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का भी हवाला देते हुए कहा कि कानून के तहत एक राज्य अपने नागरिकों की जानकारी इकट्ठा कर सकता है.। नागरिकों की जानकारी सरकार के पास सुरक्षित है.सर्वेक्षण लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो गया है. इसमें नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है. राज्य कोई ऐसी जानकारी नहीं मांग रहा जो सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं.