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नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का मिलेगा दर्जा .

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सिटी पोस्ट लाइव : राज्य के चार लाख नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है.सरकार ने उन्हें  राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए  नियमावली तैयार कर ली है. बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023  पर राज्य मंत्रिमंडल से जल्द स्वीकृति ली जाएगी.नियमावली के अनुसार  राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करने के लिए नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग के स्तर से आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा को पास करनी होगी. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा ली जाएगी.

इस परीक्षा को पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को पदस्थापन के लिए नए विद्यालय के आवंटन में तीन जिलों का का विकल्प दिया जाएगा. शिक्षक अपने इच्छा से चुने जिले के आवंटित विद्यालय में योगदान करेंगे.शिक्षा विभाग के अनुसार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने हेतु संबंधित नियमावली को अंतिम रूप दे दिया गया है.नियमावली के अनुसार  सक्षमता परीक्षा को पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को तीन मौके मिलेंगे.

सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तरीय होगा. बिहार लोक सेवा आयोग से सफल हुए नियोजित शिक्षक को सक्षमता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी.राज्यकर्मी का दर्जा पाने वाले नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा. हालांकि, नियोजित शिक्षकों और उससे जुड़े संगठनों ने विशिष्ट शिक्षक शब्द को नियमावली से हटाने का सुझाव शिक्षा विभाग को दिया था, लेकिन विशिष्ट शब्द को हटाने हेतु अभी तक सहमति नहीं बन सकी है.

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