सिटी पोस्ट लाइव : वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) अधिनियम के तहत के तहत टैक्स विवाद में फंसे राज्य के हजारों कारोबारियों के लिए बड़ी खबर है. कर विवादों में फंसे कारोबारी विवादित कर राशि का 35 प्रतिशत ब्याज जबकि जुर्माना राशि का 10 प्रतिशत टैक्स देकर विवाद से छुटकारा पा सकते हैं.इसके लिए जल्द ही एक मुश्त कर समाधान योजना लाई जाएगी. गुरुवार को विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024 पेश किया.
उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024 छह माह के लिए लाया जा रहा है. इसके तहत व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी. इसके माध्यम से व्यापारियों को एक मुश्त निपटान योजना का लाभ मिलेगा.उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था व्यापारियों के सुझाव पर ही लाई जा रही है. आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है.
उन्होंने कहा कि कानून के तहत समाधान योजना में ब्याज और जुर्माने के मामलों में 90 प्रतिशत की माफी दी गई है. विवादित ब्याज और पेनाल्टी का मात्र 10 प्रतिशत भुगतान करने पर विवाद का निपटारा हो जाएगा. बकाया कर के मामलों में 65 प्रतिशत की माफी दी जाएगी. बकाया कर की विवादित राशि का मात्र 35 प्रतिशत भुगतान करने पर विवाद समाप्त हो जाएगा.
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