सिटी पोस्ट लाइव : आरा नगर निगम क्षेत्र में अभी तक केवल एक हजार ट्रेड लाइसेंस ही जारी हुए हैं, जबकि शहर में 10 हजार से अधिक दुकानें हैं.अब निगम ने सभी दुकानदारों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है. छोटी और बड़ी, सभी दुकानों को अब ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. लाइसेंस की सालाना फीस 2500 रुपये है. दुकानदारों को लगभग एक महीने का समय आवेदन के लिए दिया जाएगा. जो लोग लाइसेंस नहीं लेंगे, उनके खिलाफ निगम नोटिस जारी करेगा. आवेदन करने के लिए संपत्ति कर का अपडेट होना जरूरी है.
ट्रेड लाइसेंस के लिए सालाना 2500 रुपये की फीस देनी होगी. गैर आवासीय उपयोग वाले सभी भवनों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है. इसका मतलब है कि अगर आप अपने घर के किसी हिस्से में दुकान चला रहे हैं, तो आपको लाइसेंस लेना होगा. क्षेत्रफल के आधार पर टैक्स भी देना होगा. इसके लिए दुकानदारों को लगभग एक महीने का समय दिया गया है, ताकि वे आसानी से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकें. सभी छोटे व बड़े दुकानदार सहित बैंक, माल, पेट्रोल पंप, स्कूल, कालेज, व अन्य बड़े संस्थान को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है. अभी बड़े बिजनेस वालों को नोटिस देकर लाइसेंस बनवाया जा रहा है. छोटे दुकानदारों को भी जल्द ही नोटिस भेजे जाएंगे. जो लोग समय पर लाइसेंस नहीं लेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बिना अपडेट किए हुए संपत्ति कर के लाइसेंस के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.ट्रेड लाइसेंस एक तरह का परमिट है, जो किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए ज़रूरी होता है. यह स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किया जाता है. इसका उद्देश्य व्यवसायों को नियमों के दायरे में लाना और यह सुनिश्चित करना है कि वे सभी नियमों का पालन करें.ट्रेड लाइसेंस व्यवसाय को कानूनी मान्यता देता है. स्थानीय प्रशासन को व्यवसायों पर नजर रखने में मदद करता है.ट्रेड लाइसेंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यावसायिक लाइसेंस, वाणिज्यिक लाइसेंस और औद्योगिक लाइसेंस. यह लाइसेंस उस व्यवसाय के प्रकार पर निर्भर करता है.