सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार (Bihar Government) ने सरकारी शिक्षकों के लिए संशोधित स्थानांतरण और पदस्थापन नियमावली जारी कर दिया है.इस नियमावली के अनुसार आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ निलंबन बर्खास्तगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इससे संबंधित शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा (संशोधन) नियमावली, 2024 की अधिसूचना जारी की है.अधिसूचना के मुताबिक, राज्य में पहले चरण में विशिष्ट शिक्षकों का स्थानातंरण और पदस्थापन मुख्यालय स्तर से किया जाएगा. इसके लिए सात सदस्यीय राज्यस्तरीय समिति का गठन किया गया है.
संशोधित नियमावली में यह स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर शिक्षा विभाग की प्रचलित नीति और योग्यता व अन्य अर्हता के अनुसार की जाएगी. स्थानातंरित विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक को योगदान करना अनिवार्य होगा. इसके लिए विभाग द्वारा अलग से स्थानातंरण नीति निर्धारित करेगी. विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के बीच संतुलन को ध्यान में रखते हुए स्थानातंरण व पदस्थापन एवं प्रशासनिक कार्यों से जिला स्थापना समिति द्वारा तय की जाएगी. जिला स्थापना समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलाधिकारी होंगे. जिला शिक्षा पदाधिकारी समिति के सचिव होंगे, जबकि उप विकास आयुक्त या अपर जिला दंडाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी-स्थापना, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति के एक पदाधिकारी, एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी और एक महिला अधिकारी सदस्य होंगे.
सरकारी आदेश का पालन करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूराकरना/कराना, समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना/कराना, शिक्षण कार्य से इनकार नहीं करना, महिला शिक्षिका/छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार नहीं करना, किसी दल विशेष के पक्ष में राजनीति में संलिप्त नहीं होना, निजी टयूशन/कोचिंग एवं अन्य व्यवसायिक संस्थाओं में संलिप्त नहीं होना, किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना, सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल-विवाह एवं दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना, प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार नहीं करना अनिवार्य शर्ते हैं जिनका उल्लंघन करने पर नौकरी जा सकती है..