पूर्व एमएलसी सुनील सिंह मामला : सुप्रीम कोर्ट में नीतीश सरकार को झटका

जस्टिस सूर्यकांत की पीठ कर रही मामले की सुनवाई

Deepak Sharma

सिटी पोस्ट लाइव

पटना: बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में निष्कासित राजद नेता एमएलसी सुनील सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई में नीतीश सरकार की तरफ़ से पेश हुए वकील ने समय की मांग की। उनके अनुरोध पर अदालत ने समय देते हुए 11 फ़रवरी को अगली सुनवाई करने का फ़ैसला दिया, पर इससे नीतीश सरकार को झटका लग ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 11 फ़रवरी तक रिजल्ट जारी करने पर रोक रहेगी। मतलब कि सुनील कुमार सिंह की जगह पर निर्विरोध चुने गए ललन प्रसाद का रिजल्ट अब 11 फ़रवरी तक जारी नहीं हो पाएगा। इसे ललन प्रसाद और नीतीश सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह के निष्कासित होने से रिक्त हुए पद पर होने वाले उपचुनाव के रिजल्ट पर अंतरिम रोक लगा दी थी। वह रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनिश्चित करें कि जब तक हम इस मामले को सुन न लें तब तक परिणाम घोषित न हों। सुनील सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह जानकारी दी। उन्होंंने कहा कि मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दी गई है। सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर एक नज़र डालने की जरूरत है। विशेषाधिकार समिति को इसका पालन करना चाहिए था।

बता दें कि मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ अब 11 फरवरी को इस पर विस्तृत सुनवाई करेगी। नीतीश कुमार पर अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर सुनील सिंह बिहार विधान परिषद से निष्कासित किए गए थे।

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