पटना नगर निगम का बड़ा फैसला,संपत्ति बेचने पर रोक.

City Post Live

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार की राजधानी पटना में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है. पटना नगर निगम ने संपत्ति कर (Property Tax) नहीं देने वालों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है. अगर आपने संपत्ति कर नहीं भरा है, तो अब आप अपनी संपत्ति – घर, मकान या संस्थान – नहीं बेच पाएंगे. पटना के ऐसे लोग अब अपनी संपत्ति नहीं बेच पाएंगे जिन्होंने संपत्ति कर (Property Tax) नहीं भरा है.निगम ने खरीद-बिक्री के लिए संपत्ति कर की रसीद दिखाना अनिवार्य कर दिया है. इससे संपत्ति कर की चोरी पर भी लगाम लगेगी और निगम के  राजस्व में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है.

  

निगम ने मद्य-निषेध एवं निबंधन विभाग को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि संपत्ति की खरीद-बिक्री के समय पटना नगर निगम का संपत्ति कर जमा रसीद अनिवार्य रूप से देखी जाए. बिना रसीद के रजिस्ट्री नहीं होगी. नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर के  इस कदम से निगम को उम्मीद है कि संपत्ति कर की चोरी कम होगी और राजस्व में इजाफा होगा.गौरतलब है कि  कई बार लोग बिना टैक्स चुकाए ही रजिस्ट्री करवा लेते थे.इससे नए मालिक पर पुराने बकाया का बोझ आ जाता था. अब ऐसा नहीं होगा. खरीदारों को रजिस्ट्री के समय नए संपत्ति कर का निर्धारण और दाखिल-खारिज की सुविधा भी मिलेगी.

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत, सभी संपत्ति मालिकों को समय पर संपत्ति कर देना जरूरी है. चाहे वो घर हो, मकान हो या खाली प्लॉट. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो निगम आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. इसमें नोटिस भेजना, निगम की सेवाएं बंद करना, चल-अचल संपत्ति की कुर्की और बैंक खाते सीज़ करना भी शामिल है. पटना नगर निगम ने संपत्ति कर के भुगतान को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं दी हैं. आप घर बैठे ही निगम की वेबसाइट के ज़रिए अपना टैक्स भर सकते हैं. इसके अलावा, आप निगम के मुख्य कार्यालय या ज़ोनल ऑफिस में भी जाकर टैक्स जमा कर सकते हैं.

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