सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार अब निजी स्कूलों की नकेल कसने के लिए कमर कस चुकी है.शिक्षा विभाग ने ई-संबंधन पोर्टल पर 15 दिसंबर तक ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन नहीं कराने वाले स्कूलों का पंजीयन रद्द कर देने की चेतावनी दे दी है. आखिरी तारीख तक जो निजी स्कूल पंजीयन नहीं कराएंगे उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अंतिम तिथि के बाद हर दिन 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी स्कूलों को पंजीयन करना अनिवार्य है.
जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि वे ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन नहीं करने वाले निजी स्कूलों को चिन्हित करें. ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन नहीं करने वाले निजी स्कूलों को अधिनियम की धारा 18 (5) एवं 19 (5) के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा और उस व्यक्ति या संस्था पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने प्रखंडाधीन क्षेत्र में संचालित कौन-कौन निजी विद्यालय बिना प्रस्वीकृति के चल रहा है, उसकी बनाकर जिला शिक्षा कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे. ई-संबधन पोर्टल पर निजी स्कूलों को पंजीयन करने अंतिम तिथि 15 दिसंबर है.
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमृत कुमार ने कहा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने क्षेत्र के निजी स्कूलों को पंजीयन करने के दबाव बनाएंगे और नोटिस देंगे. अगर ऐसा नहीं करते हैं संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.जिला शिक्षा कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पटना जिले में हजारों निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं. इनमें से मात्र 1182 स्कूलों ने ही ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन कराया है. वर्तमान में 195 स्कूलों ने पोर्टल पर पंजीयन के लिए आवेदन दिया है जिनकी जांच चल रही है.जिन निजी स्कूलों की पंजीयन अवधि खत्म हो गई है वे 31 दिसंबर तक नवीनीकरण के लिए आवेदन दे सकते हैं.