सिटी पोस्ट लाइव : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जमीन से जुड़े सभी मामलों का निबटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. बैठक में ई-मापी, भू-अभिलेख पोर्टल, भू-समाधान, भू-संपरिवर्तन व ऑनलाइन लगान, दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन समेत अंचल निरीक्षण की व्यवस्था पर चर्चा के दौरान सचिव ने कहा कि सरकारी भूमि, न्यायालय के आदेश, विधि व्यवस्था एवं लोक शिकायत में पारित आदेशों से संबंधित मामलों को वेबसाइट के ड्रापडाउन मेन्यू में जोड़ा जाए. परिमार्जन के छोड़े गए जमाबंदी के मामले में बिना जमाबंदी संख्या के भी नापी के आवेदन लेने की व्यवस्था साफ्टवेयर में सुनिश्चित की जाए.
सचिव के अनुसार जिलावार प्रति अमीन अभी औसत तीन मापी के मामले निष्पादित किए जा रहे हैं. इसमें सरकारी भूमि की नापी की संख्या को जोड़ा नहीं जा रहा है. नापी के मामलों में ससमय फीस का भुगतान नहीं करने वाले आवेदकों के आवेदन को 60 दिन के अंदर निरस्त किया जाए.ऑनलाइन दाखिल खारिज एवं ऑनलाइन परिमार्जन के मामलों की चर्चा करते हुए सचिव ने कहा कि दोनों मामलों में परिमार्जन प्लस के तहत प्राप्त आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की समय समय पर समीक्षा की जाए. विभागीय पदाधिकारी माह में कम से कम दो जिलों के एक भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं एक अंचल कार्यालय का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे.सचिव ने कहा कि सहरसा, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, भागलपुर एवं वैशाली में बसेरा दो के तहत योग्य लाभुकों के चयन हेतु तैयार सर्वेक्षण सूची में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन संबंधित समाहर्ता से मांगी जाए.