सिटी पोस्ट लाइव : पटना हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग की नई नियमावली के मामले पर सुनवाई जारी है.कोर्ट ने राज्य में शिक्षकों की बहाली से संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने के लिए कहा है.मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुबोध कुमार की याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि राज्य में बड़े पैमाने शिक्षकों की बहाली के लिए 2023 में नई नियमावली बनाई गई है. इसके बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है.
उन्होंने कहा कि नई नियमावली के अंतर्गत 2006 से 2023 तक बहाल शिक्षकों को इस प्रक्रिया में शामिल होना होगा. यह भी कि परीक्षा में सफल शिक्षक ही सरकारी कर्मी बन पाएंगे. परीक्षा में शामिल न होने वाले नियोजित शिक्षकों पर पुरानी नियमावली ही लागू होगी.इस नई नियमावली के अंतर्गत शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा लेकर अनुशंसा करने की जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग को सौंपी गई है. याचिका में यह भी मुद्दा उठाया गया कि नियमावली 2006 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की योग्यता और कार्य समान है, लेकिन नियमावली 2023 के अंतर्गत बहाल शिक्षकों का वेतन अलग होगा। यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है.महाधिवक्ता पी के शाही एवं अधिवक्ता अमीष कुमार ने पक्षों को प्रस्तुत किया. अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी.