KK पाठक के आदेश से संकट में कोचिंग संस्थान.

शिक्षा विभाग के सख्त नियमों से शिक्षा के कारोबार पर लग सकता है ताला, डीएम के साथ हुई वार्ता.

सिटी पोस्ट लाइव : कोचिंग संचालन के समय को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद कोचिंग संचालकों की नींद उड़ी हुई है.डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह से हुई कोचिंग संचालकों की ऑनलाइन वार्ता के बाद स्थिति स्पष्ट हुई है. जिलास्तरीय कोचिंग संचालकों से डीएम के संवाद के बाद सोमवार को अनुमंडल स्तर के कोचिंग संचालकों ने डीएम के समक्ष अपनी मांगें रखीं.

अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने स्कूल अवधि में कोचिंग नहीं चलाने का निर्देश दिया था. इसके बाद कोचिंग संचालकों ने विभाग से आग्रह किया. डीएम से भी उनकी वार्ता हुई. निर्देश दिया गया कि स्कूल अवधि में 12वीं तक के बच्चों की कोचिंग नहीं चलेगी.यदि कोचिंग में पढ़ाना है, तो ऐसे बच्चों को सुबह नौ बजे से पहले या शाम चार बजे के बाद ही बुलाना होगा. स्कूल अवधि में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी संबंधी कोचिंग का संचालन किया जा सकता है.

गौरतलब है कि पटना में करीब पंद्रह सौ कोचिंग संस्थान शिक्षा विभाग से रजिस्टर्ड हैं. यह बात अलग है कि कोचिंग की संख्या इससे कई गुना ज्यादा है. डीएम ने सभी संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है.डीएम ने बताया कि कोचिंग संचालकों की मांगों से विभाग को अवगत कराया जाएगा. संचालकों ने भी विभाग को मांगपत्र सौंपा है. निर्णय विभाग के स्तर से होगा.

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