‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ को दी मंजूरी,कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले.

सिटी पोस्ट लाइव : मोदी सरकार शनिवार को ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (Unified Pension Scheme) योजना को मंजूरी दे दी है. सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए NPS में बदलाव का फैसला लिया है. इससे पहले नई पेंशन स्कीम (NPS) में बदलाव की मांग पर डॉ. सोमनाथन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी.कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में NPS में बदलाव के सुझाव दिए थे. इन्हीं सुझावों के आधार पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिलने से सरकारी कर्मचारियों को काफी फायदा होगा.

1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही इस गी स्कीम से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. 25 साल नौकरी करने वालों को इस स्कीम का पूरा लाभ मिलेगी. नौकरी के अंतिम 12 महीने में मिली बेसिक का 50 फीसदी पेंशन मिलेगी. 10 साल की नौकरी करने वाले को 10 हजार का लाभ मिलेगा. फैमिली पेंशन 60 फीसदी दी जाएगी. सरकारी कर्मचारी की मौत होती है तो उनके आश्रित को अंतिम पेंशन का 60 फीसदी मिलेगा. एनपीएस और यूपीएस दोनों में एक चुनने का विकल्प होगा. जो पहले से एनपीएस चुन चुके हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा.

राज्य सरकार भी इसी मॉडल को लागू कर सकेगी. कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा. इसका 18 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी. कर्मचारी का योगदान एनपीएस की ही तरह दस प्रतिशत रहेगा. सरकारी कर्मचारियों को महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा.कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वाले को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा.