मुन्ना शुक्ला को उम्रकैद, सूरजभान सिंह समेत 6 को मिली राहत.

 

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के बाहुबली नेता पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और राजन तिवारी सहित 6 की रिहाई के आदेश को बरकरार रखा है. गौरतलब है  कि पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में विजय शुक्ला और सूरजभान सिंह सहित 8 लोगों को बरी कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने सूरजभान सिंह सहित 6 आरोपियों को बरी किया है. पूर्व सांसद रमा देवी और सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है. साल 2014 में ये सभी आरोपी हाईकोर्ट से बरी हुए थे.

 

1998 में बृज बिहारी की हत्या कर दी गई थी. साल 1998 में जब पूर्व मंत्री बिहारी प्रसाद अपने इलाज के लिए पटना के आईजीआईएमएस में भर्ती थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई थी. हमलावरों ने बृज बिहारी की सुरक्षा में तैनात तीन कमांडो और एक निजी बॉडीगार्ड को भी मार डाला था. उत्तर प्रदेश का चर्चित शूटर श्रीप्रकाश शुक्ला इस हत्या में शामिल था, जिसे उस वक्त सूरभान सिंह का शूटर माना जाता था. बृज बिहार प्रसाद की हत्या के अगले दिन पूर्णिया में सीपीएम के विधायक अजित सरकार की भी हत्या हो गई थी. उस हत्या में भी राजन तिवारी का नाम आया था. राजन के साथ सांसद पप्पू यादव भी आरोपी बनाए गए थे. हाईकोर्ट ने पप्पू यादव और राजन तिवारी को साल 2013 में बरी कर दिया था.

 

इस मामले में उनकी पत्नी और बीजेपी नेता रामा देवी के अलावा सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. बीते 21 और 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया था. साल 2009 में निचली अदालत ने इस हत्याकांड के 8 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

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