सिटी पोस्ट लाइव : अगर आप खुद गाडी चलाते हैं तो या फिर आपका ड्राईवर गाडी चलाता हो आपका मोबाइल नंबर आपके ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के साथ लिंक होना अनिवार्आय है. परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) को निर्देश दिया है कि वाहन चालकों को गाड़ी के निबंधन और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) से लिंक मोबाइल नंबर और पता अपडेट रखना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर परिवहन विभाग जुर्माना तो वसूलेगा ही, रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई भी कर सकता है.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए एक माह का समय दिया गया है. इसके बाद वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन चालक या मालिक पर कार्रवाई की जाएगी.वाहनचालकों को आधार से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा.इसकी सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है.नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का प्रदूषण प्रमाण-पत्र भी नहीं बन सकेगा.
मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 के अनुसार वाहन मालिक यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में दर्ज निवास स्थान बदलता है तो अपने नए पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराना अनिवार्य है. इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रविधान है.