बिहार में स्क्रैप होंगी 15 साल पुरानी गाड़ियां.

सिटी पोस्ट लाइव :बिहार में  राज्य में चलने वाली 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा. परिवहन विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बुधवार को जारी कर दी है.विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इससे जुड़ा पत्र सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलों के आयुक्त, जिलाधिकारी और एसएसपी व एसपी को जारी किया है.

केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के अनुसार, प्रथम निबंधन की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी सरकारी वाहनों के निबंधन की वैधता समाप्त हो जाएगी. इनका फिर से निबंधन भी नहीं किया जा सकेगा.इसकी परिधि में सभी बोर्ड, निगम तथा राजकीय लोक उपक्रमों के वाहन भी होंगे. एसओपी में निजी वाहनों को स्क्रैप करने की प्रक्रिया, उनकी योग्यता और खरीद-बिक्री करने की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से बताया गया है. दो हजार से अधिक पुराने वाहन चिह्नित विभाग के अनुसार, 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का निष्पादन रजिस्टीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा. इसको लेकर सरकारी विभागों व कार्यालयों से पुराने वाहनों का ब्योरो मांगा गया था.

अभी तक 2017 वाहनों को स्क्रैप करने के लिए अधिसूचित किया जा चुका है. इन सभी वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए पोर्टल के माध्यम से ई-नीलाम की कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद जिला परिवहन पदाधिकारी या अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा. इसके आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर के भुगतान में छूट मिलेगी. इतना ही नहीं, स्क्रैप किए जाने वाले वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारियों पर भी छूट प्रदान की जाएगी.

Vehicle Ban In Bihar