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पटना: बिहार विधान परिषद के एक सीट के लिए जदयू के उम्मीदवार ललन प्रसाद को आज निर्वाचित घोषित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद जदयू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इसका मतलब है कि अब ललन प्रसाद आज निर्वाचित नहीं हो पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, ललन प्रसाद ने केवल एक सीट के लिए नामांकन दाखिल किया था, और कल नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी। आज उन्हें निर्वाचित घोषित कर प्रमाण पत्र दिया जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक सुनील सिंह मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक ललन प्रसाद को निर्वाचित नहीं माना जाएगा और रिजल्ट पर रोक बनी रहेगी। यह मामला सुनील सिंह द्वारा विधान परिषद सदस्यता समाप्त किए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका से जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अगले आदेश तक रोक लगा दी।
सुनील सिंह ने अपनी सदस्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, और कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए इस फैसले को सुरक्षित रखा। ललन प्रसाद के नामांकन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के सभी बड़े नेता शामिल हुए थे, और यह जदयू के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव था। अब इस फैसले से जदयू को तगड़ा झटका लगा है, और इस फैसले के बाद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता निराश हैं।