प्रशांत किशोर ने सशर्त बेल लेने से किया इनकार

Manisha Kumari

सिटी पोस्ट लाइव

पटना: पटना के गांधी मैदान में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे थे। उनको सोमवार सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया। एसडीजेएम आरती उपाध्याय की कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट में पेशी के दौरान, प्रशांत किशोर ने स्वयं अपनी बात रखी और बताया कि पुलिस ने किस प्रकार की बर्बरता की। हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी वह सशर्त जमानत लेने के लिए तैयार नहीं हैं।

वहीं प्रशांत किशोर पीआर बॉन्ड पर साइन करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे आम जनता को परेशानी हो। इस बॉन्ड पर लिखा था कि अब प्रशांत किशोर कभी भी धरना प्रर्दशन, अनशन आदि नहीं करेंगे। लेकिन, प्रशांत किशोर ने इस पर साइन करने साफ मना कर दिया है। अगर पीके बॉन्ड पर साइन नहीं करते है तो, उन्हें फिर से जेल जाना होगा। वहीं इस पर पीके ने विरोध जताया, जबकि जज अपने फैसले पर अडिग रहे।

इससे पहले, सोमवार सुबह 4 बजे पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से हटाया। इस दौरान पुलिस का कड़ा विरोध भी हुआ। प्रशांत किशोर के समर्थकों का कहना है कि हटाने के दौरान एक पुलिसकर्मी ने उन्हें थप्पड़ मारा और फिर उन्हें एंबुलेंस में डालकर वहां से ले गए। एम्स अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया, लेकिन अभ्यर्थियों के विरोध होने की वज़ह से उन्हें फतुहा के सामुदायिक केंद्र लेकर जाया गया। वहां से फिर सिधा पीके को सिविल कोर्ट लेकर जाया गया। अब देखना ये होगा कि ये आंदोलन किस ओर रूख लेता है।

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