सिटी पोस्ट लाइव : एडीजी कुंदन कृष्णन एक्शन में हैं.पुलिस मुख्यालय में योगदान के बाद सिटी पोस्ट लाइव से ख़ास बातचीत में उन्होंने कुख्यात अपराधियों और बालू माफियाओं की संपत्ति जब्त करने का ऐलान किया था.अब उस दिशा में कारवाई शुरू हो चुकी है. भोजपुर जिले में आठ बालू माफियाओं समेत अपराधियों को चिह्नित कर पहली सूची तैयार की गई है. अपराधियों की संपत्ति जब्ती संबंधी प्रस्ताव से पूर्व खरीदी गई संपत्ति से लेकर आयकर रिटर्न की जांच कराई जा रही है.
विभागीय सूत्रों के अनुसार अवैध कमाई का ठोंस साक्ष्य पाए जाने के बाद पुलिस भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 107 के तहत संपत्ति जब्ती के लिए कोर्ट में प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा. खासकर उन अपराधियों व माफियाओं के विरुद्ध यह कार्रवाई की जाएगी, जिनके विरुद्ध कांड अनुसंधान अन्तर्गत है.पहली सूची में कोईलवर क्षेत्र से बालू माफिया अमरेश राय उर्फ विदेशी राय, सोनू खान, गुड्डू राय तथा सत्येन्द्र पांडेय गैंग समेत छह तथा दो अन्य नाम अन्य थाने से जुड़े अपराधियों व माफियाओं का नाम शामिल है.गौरतलब है कि कुंदन कृष्णन ने बिहार पुलिस मुख्यालय में योगदान देने के साथ ही हर थाने से दो अपराधियों की सूची तैयार कर प्रस्ताव समर्पित किए जाने का निर्देश दिया था.प्रस्ताव के लिए 31 जनवरी 2025 तक की तिथि निर्धारित की गई है.
बीएनएसएस-2023 की इस धारा के तहत अनुसंधान पदाधिकारी को अनुसंधान के दौरान विश्वसनीय रूप से यह तथ्य संज्ञान में आने पर कि अपराधी ने आपराधिक कृत्य के माध्यम से उपरोक्त सम्पत्ति अर्जित की है, उसके विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित कर सकते है.अनुसंधान करने वाले दारोगा या इंस्पेक्टर को कोर्ट में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने से पहले यह जानना होगा कि अपराधी की सम्पत्ति अपराध की आय से किस प्रकार जुड़ी हुई है.इसके लिए आइओ आरोपित के आय के स्रोत, आयकर रिटर्न, खरीदी गई सम्पत्ति के भुगतान के तरीके आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण करेंगे इसके अलावा आइओ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपित को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जाएगा.यदि आइओ द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में वर्णित संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित बताई गई है, तो नोटिस की प्रति उस व्यक्ति को भी तामील की जाएगी.