अब बालू के अवैध खनन-परिवहन पर लगेगा 10 लाख तक जुर्माना.

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सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार ने  बालू और दुसरे हर तरह के खनिज पदार्थों के अवैध खनन को रोकने के लिए कमर कास लिया है. सरकार ने बालू, गिट्टी समेत दूसरे लघु खनिजों के खनन, भंडारण और परिवहन में गड़बड़ी करने वाले या माफिया तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उनसे भारी जुर्माना वसूलने का फैसला ले लिया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृत दी गई.

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक राज्य में बालू खनन पर रोक रहती है.16 अक्टूबर से बालू खनन वापस प्रारंभ होता है. बालू खनन प्रारंभ होने के बाद नियम के विरूद्ध बालू समेत अन्य खनिजों के अनिबंधित और गैर व्यावसायिक वाहनों से परिवहन करने और भंडारण करने वाले ट्रैक्टर और ट्राली से एक लाख रुपये जुर्माना वसूला जाएगा.

इसी प्रकार मेटाडोर, हाफ ट्रक (407, 408) पर 2.50 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा.छह पहिये वाले बड़े ट्रक या अन्य वाहन से चार लाख जबकि छह पहिये वाले डंपर या इससे अधिक पहिये वाले वाहनों से आठ लाख का जुर्माना लिया जाएगा. क्रेन, नाव, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैमर, कंप्रेशर, ड्रिलिंग मशीन एवं ऐसी ही क्षमता के अन्य मशीनों के इस्तेमाल पर दस लाख रुपये तक का जुर्माना लिया जाएगा.

लघु खनिजों को जीपीएस युक्त वाहनों से ढोया जाना है. संबंधित वाहन पर विभाग द्वारा तय विशिष्ट रंग और तय शब्द लिखा होना अनिवार्य होगा.जीपीएस नहीं रहने पर ट्रैक्टर से 20 हजार और अन्य बड़े वाहनों से एक लाख का जुर्माना वसूला जाएगा.विभाग द्वारा तय विशिष्ट रंग बिना गाडिय़ों को चालान बना तो पहली बार पकड़े जाने पर एक लाख और फिर दोबारा पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. गीला बालू ढोने पर ट्रैक्टर से पांच हजार और अन्य बड़े वाहनों से 25 हजार जुर्माना लिया जाएगा. बिना ढके बालू ढोने पर ट्रैक्टर को पांच हजार और अन्य बड़े वाहनों को 25 हजार रुपए जुर्माना देना होगा.

 बालू खनन का ठेका लेने वाले बंदोबस्तधारी पर खनन स्थल पर जीआईएस मैप-जियो कॉर्डिनेट के साथ सीमांकन नहीं करने पर पांच लाख तक के जुर्माने का प्रविधान किया गया है. इसी प्रकार, बालू घाट पर साइन बोर्ड नही होने पर, पानी का छिड़काव नहीं करने, लाइट की व्यवस्था न होने, खनन योजना के अनुसार वृक्षारोपण नहीं करने पर प्रत्येक के लिए 50-50 हजार जुर्माना राशि तय की गई है. खनन का ठेका लेने वालों पर कई अन्य तरह के विलंब जुर्माना भी लगाए गए हैं.

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