सिटी पोस्ट लाइव :शिक्षा विभाग बिहार के 40 हजार निजी स्कूलों को 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है. प्राइमरी डॉयरेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि तय तिथि तक मान्यता के लिए आवेदन नहीं देने पर कार्रवाई होगी. ऐसे स्कूल जो राज्य सरकार से बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं उन निजी स्कूलों को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी. शिक्षा विभाग का मानना है कि अब तक 12 हजार निजी स्कूलों को ही सरकार ने मंजूरी दी है. मंजूरी नहीं मिलने से RTE (Right to Education) का उल्लंघन हो रहा है और कमजोर वर्ग के बच्चों का ऐसे स्कूल नामांकन नहीं कर रहे.
बिहार में 24 हजार प्राइवेट स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं. ऐसे में शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव डॉ सिद्धार्थ ने इन प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसी है. इस बीच ACS सिद्धार्थ के निर्देश पर प्राइमरी डायरेक्टर मिथलेश मिश्रा ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें अब इन स्कूलों को या तो फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा या बंद करना होगा.मिथलेश मिश्रा ने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूल को 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन देना होगा. स्कूल के आधारभूत संरचना के सवाल पर कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर हम देखेंगे. स्कूल एक रूम का हो या सौ कमरे का स्कूल, ये बाद में देखा जाएगा.
मिथलेश मिश्रा ने कहा कि रजिस्ट्रेशन से फायदे में स्कूल रहेंगे. सरकार अनुदान देगी. बच्चों का एडमिशन दिलाएगी. राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने के बाद पहले ऑफ लाइन आवेदन लिया जाता था, लेकिन इस बार ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बच्चों को एडमिशन की जानकारी ऑनलाइन देने से अनियमितता दूर होगी.
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